उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल / ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / थियेटर / साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन
झाँसी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बिपिन कुमार यादव द्वारा जनपद के समस्त दिव्यांगजनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सूचित किया गया है कि शासन के पत्र संख्या-381/202165-3099/645/2019 दिनांक 14 सितम्बर 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत “राज्य निधि मद” से दिव्यांगजनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 04 प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है-
उ0प्र0 के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।
उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल / ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / थियेटर / साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instrument) कय हेतु वित्तीय सहायता ।
उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
उपरोक्त श्रेणियों में अर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन एवं स्वैच्छिक संस्थान संबंधित श्रेणी के आवेदन-पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, झांसी से प्राप्त कर संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ अपना प्रस्ताव 02 प्रतियों में दिनांक 10 जून 2023 तक जमा करना सुनिश्चित करें जिससे आपको “राज्य निधि” से वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके।