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11222अब बेटिया नहीं बनेगी बोझ’’ साथ ही ‘‘भ्रूण हत्या पर लगेगा अंकुश

ByNeeraj sahu

Oct 17, 2024

‘अब बेटिया नहीं बनेगी बोझ’’ साथ ही ‘‘भ्रूण हत्या पर लगेगा अंकुश’’

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ के निर्देशानुसार ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘‘ के 6 चरणों मे सरलीकरण किया जाना हैै। ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘‘ के क्रिन्यान्वन में वतर्मान व्यवस्था में निम्नवत् संशोधन किया गया है:-

‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘‘ 01 अप्रैल 2019 से उ0प्र0 में संचालित है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रुण हत्या को समाप्त करना, सामान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना हैं।
यह योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् विभाजित है-

प्रथम श्रेणी (रू0 2,000/-एक मुश्त) – नवजात बालिकाओं के जन्म पर (जिन बालिकाओं का जन्म अधिकतम 6 माह पूर्व हुआ हो आवेदन कर सकते है)।

द्वितीय श्रेणी (रू0 1,000/-एक मुश्त) – वह बालिकायें जिनका एक वर्ष के भीतर संम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो।

तृतीय श्रेणी (रू0 2,000/-एक मुश्त) – वह बालिकायें जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो।

चतुर्थ श्रेणी (रू0 2,000/-एक मुश्त) – वह बालिकायें जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो ।
पंचम श्रेणी (रू0 3,000/-एक मुश्त) – वह बालिकाये जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवी कक्षा में प्रवेश लिया हो।

षष्टम श्रेणी (रू0 5,000/-एक मुश्त) – वह बालिकायें जिन्होंने 10वीं /12वीं कक्षा उतीणर् कर चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा (स्नातक डिग्री में बी0ए0, बी0 काॅम,बीएस0सी0 या अन्य समकक्ष डिग्रियां शामली होगी तथा 02 वषीर्य मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में पॉलिटेक्निक, फामेर्सी, आई0टी0आई0, नसिर्ग, प्रबंधन इत्यादि समकक्ष कोर्स मान्य होगे ) में प्रवेश लिया हो।

उपरोक्त 06 श्रेणियों में आवेदन करने आवेदन करने हेतु पात्रता की अहर्तायें निम्नवत् निधार्रित की गयी है-
1- लाभार्थी का परिवार उ0प्र0 का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत /टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
2-लाभार्थी की पारिवारिक वाषिर्क आय अधिकतम रू 03लाख हो।

3- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

4-लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चें हों।

5-किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चे होने पर तीसरी संतान रूप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुडवा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।

6- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानो तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानो को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

आवेदको हेतु अनिवार्य अभिलेखों की सूची-
1-राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति। 2-निवास प्रमाण पत्रः राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसैंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पाॅलिसी, गैस कनेक्शन बुक, या विद्युत बिल , जलकर रसीद, गृहेर रसीद, टेलीफोन बिल या बैक पासबुक में से कोई एक।
3-फोटो पहचान पत्रः पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड , वोटर आई0डी0 ड्राईविंग लाइसैंस, पासपोटर्, बैक पासबुक या सरकारी नौकरी में कायर्रत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
4-परिवार की वाषिर्क आय के सम्बध में स्व-सत्यापन। 5-बालिका का नवीनतम फोटो।
6-आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो। 7-परिवार आडर्0 डी0 हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या/रसीद (यदि लागू हो) ।
8-विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) 9- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदिलागू हो)

जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल द्वारा समस्त जनपदवासियों से अपील की जाती है कि उपरोक्त श्रेणी में पात्रता की अहर्तायें रखने वाली बालिकायें/अभिभावक अधिक से अधिक संख्या में आवेदन आनलाईन करें। आवेदन पत्र विभागीय बेवासाइट http://mksy.up.gov.in पर स्वंय अथवा स्वयं अथवा कम्प्यूटर सेन्टर/ सी0एस0सी0 केन्द्र पर आॅनलाईन आवेदन कर/करवा सकते है। आॅनलाइन आवेदन करते/कराते समय विशेष ध्यान रखें कि आवेदन में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज पठनीय स्थिति में स्कैन उपरान्त ही अपलोड करें।