मतगणना के दिवस 04.06.2024 को मतगणना पासधारक अथवा डूयूटी पर तैनात पासधारक ही मतगणना स्थल विशिष्ट मण्डी, भोजला, झांसी में प्रवेश कर सकेंगे
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी एम०सी०सी०, जनपद-झांसी वरूण कुमार पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतगणना दिनांक 04.06.2024 को सम्पन्न होगी। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता दिनांक 06.06.2024 तक लागू है। मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल विशिष्ट मण्डी, भोजला, झांसी एवं आस-पास अनावश्यक भीड एकत्रित नहीं होगी एवं न ही कोई प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि की अनुमति होगी। मतगणना का परिणाम घोषित होने के पश्चात् विजयी प्रत्याशी अथवा दल अपना विजय जुलूस आदि नही निकालेगा, न ही किसी प्रकार की आतिशबाजी अथवा नारेबाजी आदि करेगा और न ही पराजित पक्ष किसी प्रकार का विरोध जुलूस अथवा विरोधी नारे लगायेगा, न ही किसी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, जिससे लोक परिशांति अक्षुण्ण हो। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल विशिष्ट मण्डी, भोजला, झांसी एवं मतगणना परिसर में मोवाईल, पेजर, सैलूलर फोन, बीडी, सिगरेट, माचिस तथा ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा प्राधिकर्ता अपनी हैसियत को छोडकर किसी भी गणना स्थल में प्रवेश नही करेंगे।
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी एम०सी०सी०, जनपद-झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि मतगणना के दिवस 04.06.2024 को मतगणना पासधारक अथवा डूयूटी पर तैनात पास धारक ही मतगणना स्थल विशिष्ट मण्डी, भोजला, झांसी में प्रवेश कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या 323 (1)/सीईओ दिनांक 16.03.2024 के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध दिनांक 16 मार्च, 2024 से सम्पूर्ण जनपद झांसी में लागू हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिये जारी आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधान सम्पूर्ण जनपद में लागू होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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