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लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के माध्यम से फैसिलिटेशन सेन्टर पर मतदान कराये जायेंगे

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के माध्यम से फैसिलिटेशन सेन्टर पर मतदान कराये जायेंगे

झाँसी ,अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)/ नोडल अधिकारी (डाक मतपत्र) झांसी वरूण कुमार पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 52/2023 SDR/Vol.IV दिनांक 31 अक्टूबर 2023 में दिये गये निर्देश के प्रस्तर 14.06 में उल्लिखित है कि “As per newly inserted Rule 18A, a Voter on Election Duty, shall receive his postal ballot, record his vote there on and return the same at the Facilitaion Center as specified, in writing by the Returning Officer. It is, therefore clarified that all the Voters on Election Duty shall cast their votes at the Facilitation centers and not in any other manner”
14.19/ It should be clarified that all Voters on Election Duty that once a postal ballot has been issued to a voter by the Returning Officer, the voter has no option to vote in any manner other than voting at facilitation centre. There is no provision for sending the postal ballot by post or through special messenger, if a voter fails to collect his postal ballot and cast his vote at the facilitation centre.”
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)/ नोडल अधिकारी (डाक मतपत्र) झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय में मतदान कार्य में लगे मतदान कार्मिकों को डाक मतपत्र की सुविधा दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। मा० भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदान कार्मिक जो कार्यालय में तैनात है तथा जनपद / लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 34-मोहनलालगंज, 35-लखनऊ, 36-रायबरेली, 37-अमेठी, 45- जालौन, 47-हमीरपुर, 48-बांदा, 49-फतेहपुर, 50-कौशाम्बी, 53-बाराबंकी, 54-फैजाबाद, 57-कैसरगंज, 59-गोण्डा के मतदाता हैं, जिनका मतदान पंचम चरण में दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तावित है. ऐसे कार्मिक फार्म-12 भरकर, वोटर आई०डी० कार्ड, कार्यालय की आई०डी० तथा निर्वाचन ड्यूटी पत्र की छायाप्रति सहित उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित फैसिलिटेशन सेन्टर पंहुच कर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी अवगत कराया गया है कि ऐसे मतदान कार्मिक जो अन्य जनपदों के मतदाता हैं जिनका मतदान पंचम चरण में न होकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/ षष्ठम / सप्तम चरण में होना प्रस्तावित है, वे मतदान कार्मिक मतदान की तिथि पर कार्यालय से अवकाश लेकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते है ।

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