अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) वितरित होगा 06 से 20 अप्रैल तक*
*सभी कोटेदार प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक एवं 02 बजे से शाम 06 बजे तक वितरित करें निशुल्क खाद्यान्न : जिला पूर्ति अधिकारी*
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झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूं, 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) निःशुल्क का वितरण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा० गेहूं, 03 किग्रा० चावल, कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट, प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का उठान एवं निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरण प्रातः काल 08 से 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सांय 06 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20 अप्रैल 2026 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कार्डधारक खाद्यान्न वितरण के समय भी अपने यूनिटों की ई-के०वाई०सी० करा सकते है।
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