*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 25 मई से 10 जून तक*
——————
झांसी: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को जून 2026 माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल) एवं गत माहों के अवशेष ज्वार एवं बाजरा का निःशुल्क वितरण दिनांक 25 मई 2026 से 10 जून 2026 तक कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 14 किग्रा गेहूं, 17 किग्रा चावल, 2 किग्रा ज्वार एवं 2 किग्रा बाजरा, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं, 1 किग्रा चावल, 1 किग्रा ज्वार एवं 1 किग्रा बाजरा, कुल 5 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जून 2026 में मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) के स्टॉक/अवशेष समाप्त किए जाने हैं। किसी उचित दर दुकान पर एक मोटे अनाज की समाप्ति होने पर दूसरा मोटा अनाज वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची, जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध कराएं। वितरण प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित की गई है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी वितरण किया जा सकेगा। साथ ही कार्डधारक वितरण के समय अपनी यूनिटों की ई-केवाईसी भी करा सकते हैं।