जनपद वासी कहानियों पर ध्यान न दें, विक्रय/पेट्रोल की साम्यवादी
*पेट्रोल/डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई*
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व्युत्पत्ति: जिला निजीकरण अधिकारी ने वर्तमान परिषदों के दृष्टिकोण से सभी जिला वासियों को सूचित किया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार की प्रयोगशाला के अनुसार जिला निजीकरण में गश्त और प्रयोगशाला की मात्रा उपलब्ध है। तेल कंपनियों द्वारा सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अतएव संपूर्ण जिलावासी पैनिक न करें तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल एवं डीजल की मात्रा के अनुसार पेट्रोल पंपों से प्राप्त करें एवं अनावेशरूप से पेट्रोल एवं डीजल का भंडार करने से बचें।
उन्होंने बताया कि यदि कोई भी पैट्रोल/डीज़ल की जमाखोरी काला बाजारी में जाने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर पैट्रोल/डीज़ल की बिक्री करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के विरूद्ध संबंधित पैट्रोल पंप/रिटेल की बिक्री की बिक्री होती है।